Bihar Jamabandi: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दाखिल-खारिज में देरी के लिए जिम्मेवार अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई का निर्णय लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे कर्मियों की सूची मांगी है, जो दाखिल खारिज के आवेदनों के निष्पादन में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं।
जिला अधिकारिरयों को लिखे पत्र में कहा गया है कि ऐसी शिकायतें आ रही हैं, जिनके अनुसार दाखिल-खारिज आवेदनों का निबटारा समय पर नहीं किया जा रहा है।
आवेदनों के निष्पादन की अवधि और प्रक्रिया
नियमावली में आवेदनों के निष्पादन की अवधि और प्रक्रिया निर्धारित है। इसके अनुसार, बिना स्पष्ट और उचित कारण के दाखिल-खारिज का कोई भी आवेदन रद्द नहीं किया जा सकता है। नई प्रक्रिया यह तय की गई है कि पहले आए आवेदन का पहले निबटारा किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को दिया सख्त आदेश
जिलाधिकारियों को कहा गया है कि दाखिल खारिज के रद्द आवेदनों के आधार विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेवारी तय करें। आवेदन रद होने के अलावा निष्पादन में देरी को भी कार्रवाई का आधार बनाया बनाएं।
होगी अनुशासनिक कार्रवाई
ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन जिलाधिकारी के स्तर पर होगा। अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सजा का निर्धारण भी जिलाधिकारी ही करेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उसे लागू करेगा।