Bihar Land Receipt Rules : बिहार सरकार ने बदला जमीन के रसीद कटवाने का नियम, अब ऐसे कटेगा रशिद!

Bihar Land Receipt Rules: हाल ही में बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री करवाने को लेकर एक नया नियम लागू किया था। इस नियम के आने के बाद से पूरे देश भर में इस नियम की चर्चा हो रही है। इस लेख में हम इस प्रक्रिया के बारे में और इस नियम के बारे में चर्चा करेंगे और मेरा खास फोकस इस आर्टिकल में यह रहेगा कि हम यह बताने का प्रयास करें कि अब नए नियम आने के बाद बिहार के लोग रसीद कैसे करवाएंगे।

Bihar Land Receipt New Rules 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के तरफ से ऑफलाइन (Offline) लगान यानी की रसीद कटवाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अब जमीन रजिस्ट्री के तुरंत बाद लगान कटवाने को लेकर आवेदन करना होगा और दाखिल खारिज के बाद ऑनलाइन (Offline) रशिद काट दिया जाएगा।

Bihar Land Receipt Rules 2024 – Overview 

Article NameBihar Land Receipt Rules
Category Latest Update
StateBihar
Official Website land.bihar.gov.in

Bihar Jamin Registr Online 

इस नियम को स्पष्ट तौर पर समझना है तो मैं कह सकता हूं की जिसके नाम पर जमीन पहले से रजिस्टर है वही भेज सकता है या नहीं कि दूसरे नाम पर वही रजिस्ट्री करा सकता है। अगर आपके पिताजी के नाम पर जमीन है तो आप पिता के अनुमति के बाद भी आप जमीन दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते केवल आपके पिताजी ही कर सकेंगे।

अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर आपका नाम से पहले से उपस्थित जमीन को ट्रांसफर करते हैं तो उसके तुरंत बाद दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना होगा और आवेदन के बाद ऑनलाइन रसीद काट दिया जाएगा।

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जमीन मालिक आप बिना अंचल कार्यालय या राजस्व कर्मचारी के कार्यालय गए बिना ही अपनी जमीन के रजिस्ट्री के बाद ऑनलाइन रसीद (Online Receipt) को कटवा सकेंगे। वहीं अब ऑनलाइन कटाई गई रसीद ही राज्य सरकार के द्वारा मान्य होगी। 1 साल पहले शुरू की गई सेवा यह सेवा सभी जमाबंदी Upload नहीं होने के कारण लागू नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब बिहार सरकार (Bihar Government) के तरफ से यह फैसला कर दिया गया है कि अब जमीन का रसीद ऑनलाइन (Bihar Land Receipt Online) ही कटेगा।

दलालों पर अब पूरी तरह से लग जाएगा अंकुश 

इस नियम को आने से दलाली करने वाले दलालों पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगी क्योंकि जितने भी दलाल हैं वह ऑफलाइन काम करवाने को लेकर इधर-उधर परेशान करते रहते थे लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करता होगा। रजिस्टार ऑफिस जाकर जैसे ही आप जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं उसके बाद आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना होगा। दाखिल खारिज कंप्लीट होने के बाद ऑनलाइन ही रसीद जिसे कटेगा जिसे आप ऑनलाइन खुद से भी काट सकते हैं। बिहार राज्य के निवासी को पता होना चाहिए कि सरकार (Bihar Government) के तरफ से ऑनलाइन भू लगान रसीद मान्य होने से बिचौलियों पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। विभाग ने राजस्व कर्मचारियों से लगान रसीद बुक को वापस करने के लिए कहा गया है। 

ऑफलाइन रशीद कटवाने से कई बार कर्मचारी पैसे लेकर सरकार तक नहीं उपलब्ध कराती थी जिस कारण भी बड़ी संख्या में कंप्लेंट आते थे। अब सरकार का आदेश है कि अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन जमीन का रसीद नहीं कटवा पा रहा है और वह ऑफलाइन कटवाने के लिए ऑफिस जाता है तो उसे व्यक्ति को समझाना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन ही रसीद कटवाए।

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